आम जनता को राहत: जीवन-स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) पर नहीं लगेगा जीएसटी (GST)

On: Thursday, September 4, 2025 11:46 AM
आम जनता को राहत: जीवन-स्वास्थ्य बीमा पर नहीं लगेगा जीएसटी

भारत की नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 2025-26 / निर्धारण वर्ष 2026-27) के तहत, ₹12 लाख तक की सामान्य आय पर प्रभावी रूप से कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ एक स्पष्ट और विस्तृत विवरण दिया गया है जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह कैसे काम करता है और अगर आपकी आय उस सीमा के भीतर आती है तो आप पर कर क्यों नहीं लगता।

12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर(जीएसटी)

नई कर व्यवस्था और धारा 87A में छूट

  • नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 2025-26 से डिफ़ॉल्ट) संशोधित कर स्लैब लागू करती है और धारा 87A के तहत कर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹60,000 कर देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ₹12 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगेगा।
  • हालांकि आपको छूट का दावा करने के लिए अभी भी आईटीआर दाखिल करना होगा, लेकिन इसका परिणाम शून्य कर देयता होगा

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती

  • नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाता ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, यदि आपकी कुल आय ₹12.75 लाख तक है, तो ₹75,000 की कटौती के बाद, आपकी कर योग्य आय ₹12 लाख हो जाती है, जो धारा 87A के तहत शून्य कर योग्य है।

नई व्यवस्था में कर स्लैब कुछ इस प्रकार से हैं

आय वर्गटैक्स रेट
₹4 लाख तककोई टैक्स नहीं
₹4 लाख से ₹8 लाख5%
₹8 लाख से ₹12 लाख10%
₹12 लाख से ₹16 लाख15%
₹16 लाख से ₹20 लाख20%
₹20 लाख से ₹24 लाख25%
₹24 लाख से ऊपर30%
ये डेटा ईकनामिक्स टाइम्स से लिया गया है

यद्यपि तकनीकी रूप से कुछ कर की गणना ₹4-12 लाख के बीच की आय पर की जाती है, फिर भी धारा 87A की छूट ₹12 लाख तक की आय के लिए इस कर देयता को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स क्यों नहीं लगता?

  • छूट में वृद्धि: धारा 87A की छूट बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है, जो ₹12 लाख तक की आय पर सभी परिकलित करों को कवर करती है।
  • मानक कटौती: वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹75,000 की कटौती मिलती है, जिससे प्रभावी आय सीमा बढ़कर ₹12.75 लाख हो जाती है।
  • नया स्लैब ढांचा: कम कर स्लैब, छूट के साथ, ₹12 लाख (या वेतनभोगियों के लिए ₹12.75 लाख) तक शून्य कर देयता का परिणाम देते हैं।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

  • पुरानी कर व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी और ₹12 लाख तक शून्य कर का प्रावधान नहीं है। ये लाभ केवल नई व्यवस्था के अंतर्गत ही लागू होंगे।
  • इन लाभों का दावा करने के लिए, यदि आपकी कर देयता शून्य भी है, तो भी आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।
  • कुछ पूंजीगत लाभ जैसे विशेष स्रोतों से होने वाली आय इस छूट के लिए योग्य नहीं हो सकती है और फिर भी अलग से कर योग्य हो सकती है।

अपना टैक्स को कैसे कैल्क्यलैट करें हैं आइए जानते हैं

  • सकल आय (Gross income) : ₹12.75 लाख
  • मानक कटौती (Standard deduction) : ₹75,000 → कर योग्य आय: ₹12 लाख
  • कर गणना (छूट से पहले) Tax calculation (before rebate):
    • ₹0–4 लाख → शून्य
    • ₹4–8 लाख → ₹4 लाख का 5% = ₹20,000
    • ₹8–12 लाख → ₹4 लाख का 10% = ₹40,000
    • कुल कर = ₹60,000
  • धारा 87A के तहत छूट = ₹60,000 (अधिकतम) → अंतिम देय कर = ₹0

यदि आपकी कुल आय ₹12 लाख से कम है, तो बिना छूट के भी मानक कटौती के बावजूद, छूट अभी भी गणना किए गए कर की भरपाई करेगी।

यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी कर राहत है। अनुमान है कि इस सुधार से लगभग ₹1 लाख करोड़ का भारत सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन उद्देश्य स्पष्ट है: अधिक प्रयोज्य आय से उपभोग, बचत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

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